Disability Pension Scheme : हरियाणा सरकार ने एक विशेष योजना चलाई है जिसमें दिव्यांग जनों को आत्मनिर्भर बनाने तथा समाज में सम्मान पाने हेतु दिव्यांग योजना के अंतर्गत हर महीने उनके खाते में ₹3000 की पेंशन जमा करेगी. सरकार की इस पहल से दिव्यांग के जीवन को सरल बनाने में काफी लाभदायक होगा.
यदि आपके परिवार में ऐसा कोई ऐसा व्यक्ति है जो इस योजना का लाभ पाना चाहते हैं तो हम आपको इस आर्टिकल में कुछ महत्वपूर्ण जानकारी देने वाले हैं यदि आपको भी जानना है और इस योजना का लाभ प्राप्त करना है तो आप हमारे दिए गए जानकारी को जरूर फॉलो करें.
दिव्यांग पेंशन योजना क्या होता है?
हरियाणा सरकार ने दिव्यांग जनों के लिए इस योजना की शुरुआत पिछले दशक 1981 से लेकर 82 में की थी जिसके अंतर्गत शुरू के समय में पेंशन धारकों को लगभग ₹40 से लेकर ₹50 प्रति माह दिए जा रहे थे लेकिन समय बदलने में अब देर नहीं हो रही है और आज के समय में दिव्यांग लोगों को ₹3000 की आर्थिक सहायता सरकार की तरफ से दे दी जा रही है यह राशि उन दिव्यांगजनों के लिए बेहतर फायदेमंद है जो अपने दैनिक जरूरत को पूरा करने के लिए आत्मनिर्भर हो सकेंगे.
दिव्यांग पेंशन योजना के अंतर्गत पात्रता क्या है?
इस योजना का लाभ प्राप्त करने के लिए आवेदक को कुछ शर्तें होती है जो पूरा करना अनिवार्य है जो इस प्रकार से है.
- आवेदक सरकार यानी हरियाणा राज्य की पूरी तरह से स्थाई निवासी होना आवश्यक है.
- आवेदक की दिव्यंका 60% या उससे अधिक होनी आवश्यक है.
- दिव्यांग व्यक्ति की मासिक आय सरकार द्वारा निर्धारित सीमा से अधिक नहीं होनी चाहिए.
- विकलांग व्यक्ति के पास अवैध विकलांगता प्रमाण पत्र होना भी आवश्यक है.
इस योजना का लाभ लेने के लिए आपको कुछ आवश्यक दस्तावेजों की जरूरत पड़ने वाली है जो कि इस प्रकार से है.
विकलांग व्यक्ति के पास आधार कार्ड, विकलांगता प्रमाण पत्र, निवास प्रमाण पत्र, आय प्रमाण पत्र, बैंक पासबुक की फोटो कॉपी होना अनिवार्य है .
दिव्यांग पेंशन योजना के लिए आवश्यक दस्तावेजों के बाद आवेदन करने की प्रक्रिया है :
अगर आप इस योजना के अंतर्गत आवेदन करने जा रहे हैं तो आपको ऑनलाइन प्रक्रिया अपनानी आवश्यक है आवेदन करने के लिए आपको हमारे द्वारा दिए जा रहे हैं जानकारी को फॉलो करना भी आवश्यक है.
- सबसे पहले आपको सरकार की सरकारी वेबसाइट अंत्योदय सरल पोर्टल पर जाना है.
- वहां आपको अपना “अकाउंट क्रिएट” करना है.
- अकाउंट क्रिएट करने के बाद आपको उसमें लॉगिन करके ” Disability Pension Scheme ” के विकल्प का चयन करना है.
- इसके बाद आपके सामने आवेदन करने के लिए फॉर्म खुलेगा जिसमें आपको अपनी व्यक्तिगत जानकारी के साथ-साथ आवश्यक दस्तावेजों को भी अपलोड करना आवश्यक है.
जब आप सभी प्रक्रिया को पूरी कर लेते हैं तो आप इसके बाद सबमिट पर क्लिक करके अपने आवेदन आईडी प्राप्त करनी होगी जिससे कि आप इसे सुरक्षित रखकर जानकारी ले सकते हैं.
आवेदन की प्रक्रिया को कैसे देखें?
सरल तरीके से आप इस आवेदन प्रक्रिया को देख सकते हैं जानने के लिए आपको अपनी पेंशन स्वीकृत हुई है या नहीं इसके लिए आप अंत्योदय सरल पोर्टल पर जाकर अपनी आईडी दर्ज करके स्टेटस चेक करके जानकारी हासिल कर सकते हैं.
Disclaimer: यह आर्टिकल सिर्फ जानकारी हेतु प्रदान किया गया है इसमें किसी भी प्रकार की कोई सटीकता अथवा कुर्ता की गारंटी नहीं देते कृपया करके आधिकारिक स्रोतों से इसकी पुष्टि अवश्य करें.